आईपीसी धारा 401 चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड | IPC Section 401 In Hindi

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आईपीसी धारा 401: चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड

जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे व्यक्तियों की किसी घूमती-फिरती या अन्य टोली का होगा जो अभ्यासतः चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकुओं की टोली न हो, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधआदतन चोरी करने के उद्देश्य से जुड़े व्यक्तियों के एक भटक गिरोह से संबंधित
सजा7 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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