आईपीसी धारा 387 उद्दापन के लिए व्यक्ति को मृत्यु का भय | IPC Section 387 In Hindi

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आईपीसी धारा 387: उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना

जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधजबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट के डर से रखने या लगाने का प्रयास करना
सजा7 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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