आईपीसी धारा 356 संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला | IPC Section 356 In Hindi

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आईपीसी धारा 356: किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी सम्पत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए हो, या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी. या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकिसी व्यक्ति द्वारा पहनी गई या ले जाने वाली संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल
सजादो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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