आईपीसी धारा 311 ठग के लिए दण्ड | IPC Section 311 In Hindi

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आईपीसी धारा 311: दण्ड

जो कोई ठग होगा, वह 1आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।


  1. 1882 के अधिनियम सं० 8 की धारा 7 द्वारा “और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

आईपीसी धारा 311 ठग के लिए दण्ड

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