अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा । Article 12 of The Indian Constitution In Hindi
संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार देने का उदेश्य यह था की लोगों को राज्य की कार्यवाही के सामने रक्षण देना। मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 14 से शरू होता है लेकिन उससे पहले इस अनुच्छेद 12 मे राज्य की परिभाषा दी हुई है।
ध्यान रहे की राज्य यह परिभाषा संविधान के सिर्फ भाग 3 और भाग 4 (अनुच्छेद 36) के लिए ही है।
अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान- मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं ।
-संविधान के शब्द
अनुच्छेद 12 का स्पष्टीकरण(Explanation)
इस परिभाषा मे जिनको समावेश किया गया है उसको ही राज्य माना जाएगा और उनके ही कार्यवाही के खिलाफ आप अपने अधिकारो का रक्षण करने की मांग कर सकते हो।
निम्नलिखित का राज्य में समावेश होता है-
- भारत की सरकार {सभी मंत्री,मंत्रालय,विभाग,सेना, तमाम जाहेर क्षेत्र की संस्था(PSU) आदि }
- संसद {लोकसभा,राज्यसभा,राष्ट्रपति,अध्यक्ष,सभापति,सभी सदस्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून आदि}
- राज्य की सरकार {राज्यो के सभी मंत्री,मंत्रालय,सचिव और वहा काम करते सभी लोग, बनाए हुए नियम आदि}
- राज्यविधान मंडल {राज्यविधान सभा/परिषद, सदस्यो,अध्यक्ष, उनके द्वरा पारित किए कानून,पत्र,डॉकयुमेंट आदि}
- स्थानीय प्राधिकारी(Local Authority) {म्यून्सीपालिटी,नगरपालिका,पंचायत,संस्था(LIC,ONGC,GAIL) आदि}
- स्थानीय पदाधिकारी (Local Official) {कमिश्नर,कलेक्टर,पुलिस,सरकारी डॉक्टर,बस ड्राइवर आदि}
नोंध: सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है तो वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा मे आएगी।
उदाहरण: BCCI 2019 तक अपने को प्राइवेट बताकर राज्य के दायरे से दूर रहा लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे राज्य की परिभाषा मे समावेश किया है।
उपरोक्त निर्देशित किसी भी संस्था द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही यदि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार का उलंघन करती है तो वह व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मे जा कर अपना अधिकार मांग सकता है।(अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226)
पढे:-

Thankyou mehul joshi जी
Very knowledgeable facts….thank ypu
क्या केन्द्र या राज्य सरकार किसी भी धार्मिक शिक्षा देने वाली संस्था को धार्मिक शिक्षा को बढावा देने के लिए सरकारी राशि जारी करने का अधिकार रखती है या नही तथा अधिकार रखती है तो किस clause के तहत रखती है
सरकार अधिकार रखती है, इसके लिए अनुच्छेद 28 में उपबंध किया है, आप एकबार उसको पढ़ ले
Thoda aur saral तरीके से समझाओ
Artical 12 se company vali bat to clear ho gyi lekin kya artical 12ke anusar kya ek bhagwan ki murti rajya ki paridhi m aayegi ya nhi nhi aayegi to esha kyo or aayegi to kese batayenge aap
भगवान की मूर्ति राज्य की परिभाषा में नही आएगी, क्योकि मूर्ति कायदे, कानून, नियम बनाती नही है, और नही मूर्ति के उपर कोई जवाबदारी होती है. और आपसे विनती है एकबार और इस आर्टिकल को पढ़े.
Joshi sir mene thik kaha kya
Mam mandir sarkar ke liye kam thodi kr rhahai na sarkar ke sath kr rahi to rajya me kyu ayega
Sir pdf uplabdh kara dijiye 🙏🙏
information update hoti raheti hai toh pdf muskil hai
BCCI state nhi h bcz yeh law se nhi bnaya gya h
or Iss pr financial,executive,administrative tarah se bhi govt ka dominance nhi h
BCCI state nhi h bcz yeh law se nhi bnaya gya h
Very good material, easy to understand. Thaks for such nicr presentation
Very knowledgeable facts….thank ypu
Plz tell me something about article 36….I mean what differences are between art. 12 or art.36 …
Sir LL.M k point view se kya state art 12 k bare m ese likh skte hai hum