अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां | Article 341 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध > अनुच्छेद 341
अनुच्छेद 341: अनुसूचित जातियां
341(1): राष्ट्रपति, 1किसी राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह 3*** राज्य है वहां उसके राज्यपाल 4*** से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए 2यथास्थिति, उस राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।
341(2): संसद्, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
- 1ला संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 की धारा 10 द्वारा “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्” के स्थान पर (18-6-1951 से) प्रतिस्थापित ।
- 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।
- 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
- 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
-संविधान के शब्द
