आईपीसी धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए दण्ड | IPC Section 506 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 22: आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में > आईपीसी धारा 506

आईपीसी धारा 506: आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड

जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो-

तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या 1आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने की हो ; तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित जाएगा ।


  1. 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “निवार्सिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

  • अभित्रास = धमकी
  • असतित्व = अपवित्रता
अपराधआपराधिक धमकीयदि खतरा मौत या गंभीर चोट, आदि का कारण हो
सजा2 साल या जुर्माना या दोनों7 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर – संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीयजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के द्वाराप्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा

धमकी जैसे कि किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना या किसी को आग से जलाना या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जला कर खत्म करने की धमकी देना।

किसी का रेप करने की धमकी देना, या किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए किसी आपराधिक तरीके से धमकी देना ये सब बातें धमकी की श्रेणी में आएँगी जिसको अपराधिक धमकी माना जाता है। 

धमकी कॉल, मैसेज, संदेशा, पत्र , या किसी और माध्यम से दी जा सकती है , इन सबका समावेश होता है।

यह धारा तब लगेगी जब धमकी देने वाले का नाम और घर का पता मालूम है। आगे अनजान बनकर धमकी देता है तो आईपीसी की धारा 507 लागू होगी।

यह अपराध पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करके सुलझाया जा सकता है।


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