आईपीसी धारा 489ग कूटकृत करेन्सी नोटों को कब्जे में रखना | IPC Section 489C In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में > 1करेंसी नोटों और बैंक नोटों के विषय में> आईपीसी धारा 489ग

आईपीसी धारा 489ग: कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना

जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेन्सी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप उपयोग में लाए या वह असली के रूप में उपयोग में लाई जा सके, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधकूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
सजासात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनो।
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसेशन न्यायालय द्वारा
समझौतानही किया जा सकता

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