आईपीसी धारा 342: सदोष परिरोध के लिए दण्ड | IPC Section 342 In Hindi
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आईपीसी धारा 342: सदोष परिरोध के लिए दण्ड
जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द
अपराध | गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को सीमित करना |
सजा | 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | किया जा सकता है |

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