आईपीसी धारा 380 निवास गृह में चोरी | IPC Section 380 In Hindi
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आईपीसी धारा 380: निवास-गृह आदि में चोरी
जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण, तम्बू या जलवान मानव निवास के रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | एक इमारत, तम्बू या पोत में चोरी |
सजा | 7 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |