आईपीसी धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न | IPC Section 308 In Hindi
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आईपीसी धारा 308: आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न
जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
दृष्टांत
क गम्भीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में, य पर पिस्तौल चलाता है कि यदि तद्द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता । क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | सदोष हत्या करने का प्रयास | यदि इस तरह के कृत्य से किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है |
सजा | 3 साल या जुर्माना या दोनों | 7 साल या जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र की अदालत द्वारा | सत्र की अदालत द्वारा |
समझौता | नही किया जा सकता | नही किया जा सकता |