आईपीसी धारा 374 विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम | IPC Section 374 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में > आईपीसी धारा 374

आईपीसी धारा 374: विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम

जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधगैरकानूनी अनिवार्य श्रम
सजा1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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2 Comments

    1. जो लेख update होता है वह क्रम में आगे आ जाता है, आपका सुझाव अच्छा है

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