आईपीसी धारा 303 आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड | IPC Section 303 In Hindi
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आईपीसी धारा 303: आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड
जो कोई 1आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा ।
- 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | आजीवन कारावास की सजा के तहत व्यक्ति द्वारा हत्या |
सजा | मृत्यु |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |
