आईपीसी धारा 303 आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड | IPC Section 303 In Hindi

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आईपीसी धारा 303: आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड

जो कोई 1आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा ।


  1. 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधआजीवन कारावास की सजा के तहत व्यक्ति द्वारा हत्या
सजामृत्यु
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता
आईपीसी धारा 303 आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड

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