आईपीसी धारा 304क उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना | IPC Section 304A In Hindi

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आईपीसी धारा 304क: 1उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध के कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।


  1. 1870 के अधिनियम सं. 27 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

आईपीसी धारा 304क उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

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