आईपीसी धारा 302 हत्या के लिए दण्ड | IPC Section 302 In Hindi

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आईपीसी धारा 302: हत्या के लिए दण्ड

जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या 1आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।


  1. 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधहत्या
सजामृत्यु या आजीवन कारावास + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता है
आईपीसी धारा 302 हत्या के लिए दण्ड

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