आईपीसी धारा 302 हत्या के लिए दण्ड | IPC Section 302 In Hindi
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आईपीसी धारा 302: हत्या के लिए दण्ड
जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या 1आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
- 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | हत्या |
सजा | मृत्यु या आजीवन कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता है |