आईपीसी धारा 455 अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार | IPC Section 455 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > आपराधिक अतिचार के विषय में > आईपीसी धारा 455
आईपीसी धारा 455: उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके, प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | चोट, मारपीट आदि पैदा करने की तैयारी के बाद गुप्त घर-अतिचार या घर तोड़ना |
सजा | 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | गैर जमानतीय |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता |