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अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता | Article 57 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 5 : संघ > अध्याय 1-कार्यपालिका > राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति > अनुच्छेद 57

अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

-संविधान के शब्द

अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

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