आईपीसी धारा 510 मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार | IPC Section 510 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 22: आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में > आईपीसी धारा 510

आईपीसी धारा 510: मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार 

जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधनशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान आदि में दिखाई देना, और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना
सजा24 घंटे या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए

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