आईपीसी धारा 502 मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित सामग्री का बेचना | IPC Section 502 In Hindi
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आईपीसी धारा 502: मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण सामग्री का बेचना
जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को, जिसमें मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट है, यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है, बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | मानहानि के मामले वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री, यह जानते हुए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या किसी मंत्री के खिलाफ इस तरह के मामले को नियंत्रित करने के लिए निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में अपने सार्वजनिक कार्यों की जब एक सरकारी वकील द्वारा की गई शिकायत पर स्थापित | अपमानजनक मामले वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ की बिक्री, यह किसी अन्य मामले में इस तरह के मामले को नियंत्रित करने के लिए जानते हुए भी |
सजा | 2 साल या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास | 2 साल या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास |
संज्ञेय | असंज्ञेय | असंज्ञेय |
जमानत | जमानतीय | जमानती |
विचारणीय | सत्र की अदालत | मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |
समझौता | यदि मानहानि का अपराध निजी व्यक्ति के विरुद्ध है तो अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। | यदि मानहानि का अपराध निजी व्यक्ति के विरुद्ध है तो अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। |