आईपीसी धारा 481 मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना | IPC Section 481 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में > संपत्ति चिह्नों और अन्य चिह्नों के विषय में > आईपीसी धारा 481

आईपीसी धारा 481: मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना

जो कोई किसी जंगम सम्पत्ति या माल को या किसी पेटी, पैकेज वा अन्य पात्र को, जिसमें जंगम सम्पत्ति या माल रखा है, ऐसी रीति से चिह्नित करता है या किसी पेटी, पैकेज या अन्य पात्र को, जिस पर कोई चिहन है, ऐसी रीति से उपयोग में लाता है, जो इसलिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है कि उससे यह विश्वास कारित हो जाए कि इस प्रकार चिह्नित सम्पत्ति या माल, या इस प्रकार चिह्नित किसी ऐसे पात्र में रखी हुई कोई सम्पत्ति या माल, ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न का उपयोग करता है, यह कहा जाता है।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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