आईपीसी धारा 480 मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग | IPC Section 480 In Hindi

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आईपीसी धारा 480: मिथ्या व्यापार चिह्न का प्रयोग किया जाना 

व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) की धारा 135 और अनुसूची द्वारा (25-11-1959 से) निरसित ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

इस धारा को यादी से हटा दी गई है

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