आईपीसी धारा 477 विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार पत्र को कपटपूर्वक नष्ट करना | IPC Section 477 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 18: दस्तावेजों और संपत्ति > चिह्नों संबंधी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 477

आईपीसी धारा 477: विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को, जो बिल वा पुत्र के दत्तकग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यित हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करेगा या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधधोखे से नष्ट करना या डिफेस करना, या नष्ट करने या विकृत करने का प्रयास करना, या स्राव करना, एक इच्छा, आदि
सजाआजीवन कारावास या 7 साल + जुर्माना
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयप्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
समझौतानही किया जा सकता

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