आईपीसी धारा 459 गृह-भेदन के समय खून का प्रयत्न | IPC Section 459 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचारके विषय में > आईपीसी धारा 459

आईपीसी धारा  459: प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो

जो कोई प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधगुप्त घर-अतिचार या घर तोड़ने के दौरान गंभीर चोट का कारण बना
सजाआजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयसत्र न्यायालय
समझौतानही किया जा सकता

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