आईपीसी धारा 441 आपराधिक अतिचार परिभाषा | IPC Section 441 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में > आपराधिक अतिचार के विषय में > आईपीसी धारा 441

आईपीसी धारा 441: आपराधिक अतिचार

जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है, कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है; अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे,

अथवा ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर, विधिपूर्वक प्रवेश करके वहां विधिविरुद्ध रूप में इस आशय से बना रहता है कि तदद्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभित्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे,

वह “आपराधिक अतिचार” करता है, यह कहा जाता है।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

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