आईपीसी धारा 440 मृत्यु या उपहति कारित करने की गई रिष्टि | IPC Section 440 In Hindi
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आईपीसी धारा 440: मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि
जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की, तैयारी करके रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमाने से भी दंडनीय होगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | मौत, या चोट आदि के लिए की गई तैयारी के बाद की गई शरारत |
सजा | 5 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
समझौता | नही किया जा सकता |