आईपीसी धारा 428 दस रुपए के जीवजन्तु को वध करने द्वारा रिष्टि | IPC Section 428 In Hindi
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आईपीसी धारा 428: दस रुपए के मूल्य के जीवजन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि
जो कोई दस रुपए या उससे अधिक के मूल्य के किसी जीवजन्तु या जीवजन्तुओं को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | 10 रुपये या ऊपर की ओर के मूल्य के किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, ममिंग या प्रतिपादन करके शरारत |
सजा | 2 साल या जुर्माना या दोनों |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता |