आईपीसी धारा 417 छल के लिए दंड | IPC Section 417 In Hindi

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आईपीसी धारा 417: छल के लिए दंड

जो कोई छल करेगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

अपराधधोखा दे
सजा1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयगैर – संज्ञेय
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतायह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसके साथ छल हुआ हो) द्वारा समझौता करने योग्य है।

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