आईपीसी धारा 371 दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना | IPC Section 371 In Hindi
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आईपीसी धारा 371: दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना
जो कोई अभ्यासतः दासों को आयात करेगा, निर्यात करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्यौहार करेगा, वह 1आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक न होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संशोधन
- 1955 के अधिनियम सं० 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | दासों में अभ्यस्त व्यवहार |
सजा | आजीवन या 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |