आईपीसी धारा 366ख विदेश से लड़की का आयात करना | IPC Section 366B In Hindi
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आईपीसी धारा 366ख: विदेश से लड़की का आयात करना
जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को 1भारत के बाहर के किसी देश से 2या जम्मू-कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय मे या तद्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा 3*** वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
संशोधन
- “ब्रिटिश भारत” शब्दों के स्थान पर अनुक्रमश: भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम मं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।
- 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।
- 1951 के अधिनियम से 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | इक्कीस वर्ष से कम आयु विदेश से लड़की का आयात करना |
सजा | 10 साल कारावास महीने या जुर्माना |
संज्ञेय | संज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही) |
जमानत | गैर जमानतीय |
विचारणीय | सत्र न्यायालय |
समझौता | नही किया जा सकता |