आईपीसी धारा 360 भारत में से व्यपहरण | IPC Section 360 In Hindi
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आईपीसी धारा 360: भारत में से व्यपहरण
जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की, या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना, 1भारत की सीमाओं से परे प्रवहण कर देता है, वह 1भारत में से उस व्यक्ति का व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
- “ब्रिटिश भारत” शब्दों के स्थान पर अनुक्रमशः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 धारा 3 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द