आईपीसी धारा 354क लैंगिक उत्पीड़न और दंड | IPC Section 354A In Hindi
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आईपीसी धारा 1354क: लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड
(1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:
(i) शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों; या
(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने ; या
(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने; या
(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,
वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।
(2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
(3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
संशोधन
- 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।
-भारतीय दंड संहिता के शब्द
अपराध | अनिष्ट शारीरिक संपर्क और अग्रिम की प्रकृति का यौन उत्पीड़न या यौन पक्ष या पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए मांग या अनुरोध | यौन रंग की टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न |
सजा | 3 साल कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों तक | 1 साल कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों तक |
संज्ञेय | संज्ञेय | संज्ञेय |
जमानत | जमानतीय | जमानतीय |
विचारणीय | सभी मजिस्ट्रेट के लिए | सभी मजिस्ट्रेट के लिए |
समझौता | नही किया जा सकता | नही किया जा सकता |
