आईपीसी धारा 343 तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध | IPC Section 343 In Hindi

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आईपीसी धारा 343: तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध

जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द

अपराधगलत तरीके से 3 या अधिक दिनों के लिए सीमित
सजा2 साल या जुर्माना या दोनों
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतजमानतीय
विचारणीयसभी मजिस्ट्रेट के लिए
समझौतानही किया जा सकता

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