आईपीसी धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना | IPC Section 313 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 313

आईपीसी धारा 313: स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना

जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नहीं, पूर्ववर्ती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह 1आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।


  1. 1955 के अधिनियम सं0 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) “आजीवन निर्वासन” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।.

-भारतीय दण्ड संहिता के शब्द

अपराधमहिला की सहमति के बिना गर्भपात का कारण
सजाआजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना
संज्ञेयसंज्ञेय (गिरफ्तारी के लिए वॉरेंट आवश्यक नही)
जमानतगैर जमानतीय
विचारणीयकेवल सत्र न्यायालय के लिए
समझौतानही किया जा सकता है
आईपीसी धारा 313: स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *