आईपीसी धारा 304ख दहेज मृत्यु के लिए दण्ड | IPC Section 304A In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय दंड संहिता > अध्याय 16: मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में > जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में > आईपीसी धारा 304ख

आईपीसी धारा 304ख: 1दहेज मृत्यु

(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को “दहेज मृत्यु” कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज” का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।


  1. 1870 के अधिनिमय सं. 27 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया ।

-भारतीय दंड संहिता के शब्द

आईपीसी धारा 304ख दहेज मृत्यु के लिए दण्ड

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