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अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद | Article 74 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 5 : संघ > अध्याय 1-कार्यपालिका > मंत्री परिषद > अनुच्छेद 74

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्

74(1): 1राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा

2परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पचात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।

74(2): इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।


  1. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा (3-1-1977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  2. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 11 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित ।

-संविधान के शब्द

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भारत का संविधान अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद

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