अनुच्छेद 45 छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का उपबंध | Article 45 In Hindi
पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 4 : राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व > अनुच्छेद 45
अनुच्छेद 45: 1छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध
राज्य सभी बालकों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा ।
- 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा (1-4-2010 से) “अनुच्छेद 45” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
-संविधान के शब्द
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