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अनुच्छेद 377 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध | Article 377 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध > अनुच्छेद 377

अनुच्छेद 377: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाला भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक- महालेखापरीक्षक हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 148 के खंड (3) के अधीन उपबंधित है और अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की जाए ।

-संविधान के शब्द

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