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अनुच्छेद 330 लोक सभा में SC और ST को आरक्षण | Article 330 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध > अनुच्छेद 330

अनुच्छेद 330: लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

330(1): लोक सभा में

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

1(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए,

स्थान आरक्षित रहेंगे ।

330(2): खंड (1) के अधीन किसी राज्य 2[या संघ राज्यक्षेत्र] में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र की या उस राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य 2या संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से हैं |

330(3): 3खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है ।

4स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 52026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 62001 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।


  1. 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा ( 16-6-1986 से) उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
  2. 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित ।
  3. 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (17-10-1973 से) अंतःस्थापित ।
  4. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
  5. 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 की धारा 6 द्वारा “2000” के स्थान पर (21-2-2002 से) प्रतिस्थापित । I
  6. 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा “1991” के स्थान पर (22-6-2003 से) प्रतिस्थापित ।

-संविधान के शब्द

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भारतीय संविधान अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

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