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अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध | Article 24 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 3 : मूल अधिकार > शोषण के विरुद्ध अधिकार > अनुच्छेद 24

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ।

-संविधान के शब्द

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भारत का संविधान अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

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