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अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध | Article 23 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 3 : मूल अधिकार > शोषण के विरुद्ध अधिकार > अनुच्छेद 23

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध

23(1): मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा ।

23(2): इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी । ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।

-संविधान के शब्द

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भारत का संविधान अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध

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