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अनुच्छेद 21क शिक्षा का अधिकार | Article 21A Right To Education In Hindi

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अनुच्छेद 21क: शिक्षा का अधिकार

राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।

संशोधन

86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा (1-4-2010 से) अन्तःस्थापित ।

-संविधान के शब्द

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