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अनुच्छेद 144 प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता | Article 144 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 5 : संघ > अध्याय 4- संघ की न्यायपालिका > अनुच्छेद 144

अनुच्छेद 144: सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे ।

अनुच्छेद 144क: विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध । संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 5 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित ।


  1. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 25 द्वारा (12-1977 से) अंतःस्थापित ।

-संविधान के शब्द

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