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अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा | Article 120 In Hindi

पथ प्रदर्शन: भारतीय संविधान > भाग 5 : संघ > अध्याय 2-संसद > साधारणतया प्रक्रिया > अनुच्छेद 120

अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

120(1): भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा:

परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । I

120(2): जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

-संविधान के शब्द

अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा | Article 120 In Hindi

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